झुंझुनू (एजेंसी/वार्ता): राजस्थान में झुंझुनू जिले के बगड़ थाना इलाके में हत्या के प्रयास के मामले में अदालत ने तीन अभियुक्तों को आज दस साल की सजा सुनाई। साल 2019 के इस मामले में अदालत ने 307 की धारा में अभियुक्तों को सजा सुनाई है। अभियुक्तों ने बगड़ थाना इलाका के कंवरपुरा निवासी गौतम कटेवा को गांव से अगवा कर लिया था। उसे एक जोहड़ में ले जाकर लोहे के सरियों एवं पाइपों से उसके साथ गंभीर मारपीट की थी। मारपीट का वीडियो भी बनाया था। उसके बाद गौतम को मरा हुआ समझकर चिड़ावा के पास स्थित चुंगी नाका पर डाल चले गए थे।
गौतम को गंभीर हालात में झुंझुनू के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां से गंभीर हालात में जयपुर रेफर कर दिया था। जिसका काफी समय तक जयपुर में इलाज चला था। इस संबंध में खुद गौतम ने पुलिस को पर्चा बयान दिया था। जिसमें बगड़ थाना क्षेत्र के माखर की ढाणी निवासी हार्डकोर अपराधी नितेश उर्फ ब्लेकिया उर्फ कालू, कालीपहाड़ी निवासी प्रमेंद्र एवं अलीपुर निवासी सचिन मूण्ड के खिलाफ अगवा कर जान से मारने की नीयत से हमला करने का मामला दर्ज करवाया था।
पुलिस ने पीड़ित के पर्चा बयान पर आरोपियों की तलाश शुरू की। उसके बाद 11 जुलाई 2019 को तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया था। पिछले ढाई साल से मामले में अदालत में सुनवाई चल रही थी। आज झुंझुनू की अपर सेशन जिला न्यायाधीश संख्या 1 की जज सोनिया बेनीवाल ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्तों को दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई है। अदालत ने तीनों अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 307 के तहत दस साल की सजा सुनाई है।
-एजेंसी/वार्ता
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