श्रीनगर (एजेंसी/वार्ता): जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष जांच एजेंसी (एसआईयू) ने प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शनिवार को इस समूह की सौ करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली। पुलिस ने प्रदेश के बारामूला, बांदीपोरा, गांदरबल और कुपवाड़ा जिले में जमात की संपत्तियां जब्त की है। संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से सूचित किए जाने के बाद सम्पत्तियां जब्त कर ली गई।
एसआईयू ने कहा,“इन परिसरों/संरचनाओं को वर्जित कर दिया गया है और प्रवेश तथा उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस आशय कार्रवाई संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में की गई है।” पुलिस के मुताबिक जब्ती की कार्यवाही के दौरान पाया गया कि कुपवाड़ा और कंगन के शहरों में लगभग दो दर्जन व्यावसायिक प्रतिष्ठान वर्तमान में जेईआई की ये संपत्तियां किराए पर संचालित हो रहे थे।
एजेंसी ने कहा,“इस संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इन्हें जारी रखने की अनुमति दी जाएगी ताकि निजी व्यक्ति जिनका जेईआई के साथ कोई संबंध न हो और जो जेईआई को किराए का भुगतान कर रहे हों, उन्हें दंडित न किया जाए और उनकी आजीविका प्रभावित न हो।”
पुलिस ने बताया कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 8 और केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 14017/7/2019, दिनांक 28 फरवरी, 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा लगभग सौ करोड़ रुपये की संपत्तियों को अधिसूचित किया गया है।जब्त की गई संपत्ति जम्मू-कश्मीर में जमात से संबंधित संपत्तियों की श्रृंखला में अधिसूचित की जाने वाली संपत्तियों का तीसरा सेट है।
एजेंसी ने कहा,“यह कार्रवाई प्रदेश में काफी हद तक आतंकवाद वित्त पोषण के खतरे को खत्म कर देगी। साथ ही यह कानून के शासन और बिना किसी डर के समाज को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।” उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के सबसे बड़े कैडर-आधारित संगठनों में से एक, जेईआई को फरवरी 2019 में केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।
एसआईए ने कहा कि उसने प्रदेश में जेईआई की 188 अचल संपत्तियों की पहचान की है और इन संपत्तियों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया शुरू की है। एजेंसी ने कहा, “ये एसआईए द्वारा जांच की जा रही बटमालू पुलिस स्टेशन की धारा 10, 11 और 13 के तहत 2019 की प्राथमिकी संख्या 17 पर आधारित हैं।”
-एजेंसी/वार्ता
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