इंडिगो पर 944 करोड़ रुपये का टैक्स जुर्माना, इसे ‘गलत’ बताया

आयकर विभाग द्वारा इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाए जाने के बाद, भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन ने इस आदेश को “गलत” करार दिया है और इसे कानूनी रूप से चुनौती देने की कसम खाई है। एयरलाइन की मूल कंपनी इंटरग्लोब एविएशन को शनिवार को यह आदेश मिला।

रविवार को एक विनियामक फाइलिंग में, इंडिगो ने कहा कि जुर्माना आकलन वर्ष 2021-22 से संबंधित है। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि यह आदेश कानून के अनुसार नहीं है और उसने इसे “गलत और तुच्छ” बताया है।

एयरलाइन ने अपनी फाइलिंग में कहा, “यह आदेश इस गलत समझ के आधार पर पारित किया गया है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) (सीआईटी (ए)) के समक्ष धारा 143 (3) के तहत मूल्यांकन आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी गई है, जबकि यह अभी भी जीवित है और निर्णय लंबित है।” इंडिगो ने आश्वासन दिया है कि वह जुर्माने का विरोध करने के लिए कानूनी उपाय अपनाएगी। भारी जुर्माने के बावजूद, इंडिगो ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उसके वित्तीय, परिचालन या समग्र व्यावसायिक गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने कहा, “उक्त आदेश का कंपनी के वित्तीय, परिचालन या अन्य गतिविधियों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।”

यह जुर्माना ऐसे समय में लगाया गया है जब इंडिगो पहले से ही वित्तीय चुनौतियों से जूझ रही है। एयरलाइन ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 18.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, जिसमें आय एक साल पहले के 2,998.1 करोड़ रुपये से घटकर 2,448.8 करोड़ रुपये रह गई।

परिचालन लागत में वृद्धि, जो 20 प्रतिशत बढ़कर 20,466 करोड़ रुपये हो गई, ने लाभप्रदता में गिरावट में प्रमुख भूमिका निभाई। हालांकि, इंडिगो भारतीय विमानन क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी बनी हुई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुसार, 2024 में घरेलू हवाई यात्री यातायात में 6.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 16.13 करोड़ यात्रियों तक पहुंच गई, और इंडिगो 64.4 प्रतिशत के साथ सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी बनाए हुए है, जो एयर इंडिया के 26.4 प्रतिशत से कहीं आगे है।