शादी के बाद इन 5 तरीकों से करें इनकम टैक्स की बचत

शादी का सीजन आते ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण सवाल होता है कि शादी के बाद इनकम टैक्स कैसे बचाया जाए। तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि शादी के बाद आप कैसे अपनी इनकम टैक्स बचत कर सकते हैं। यहां हम आपको 5 ऐसे तरीके बताएंगे जिनसे आप टैक्स बचा सकते हैं।

देशभर में हर साल लाखों लोग शादी के बंधन में बंधते हैं, और स्वाभाविक तौर पर खर्चे भी बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप अपनी शादी के बाद इनकम टैक्स बचा सकते हैं? जी हां, इन 5 तरीकों से आप अपनी टैक्स बचत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे।

होम लोन पर टैक्स बेनेफिट
अपना घर लेना हर किसी का सपना होता है, और जब आप एक कपल के रूप में जॉइंट होम लोन लेते हैं, तो आपको इनकम टैक्स में फायदा होता है। अगर आपका जॉइंट होम लोन 50:50 है, तो धारा 80C के तहत होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट पर टैक्स छूट बढ़कर 1.5 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक हो जाती है।

मेडिकल या हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स बेनेफिट
आपको हेल्थ इंश्योरेंस पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। आयकर कानून की धारा 80D के तहत, हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की छूट मिलती है। यह छूट तब मिलती है जब पति-पत्नी में से कोई एक कामकाजी हो।

बच्चों की एजुकेशन पर टैक्स बेनेफिट
शादीशुदा कपल के लिए बच्चों की एजुकेशन पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। यह छूट भी धारा 80C के तहत मिलती है, और अगर दोनों पति-पत्नी टैक्सपेयर हैं, तो यह छूट बढ़कर 3 लाख रुपये तक हो जाती है।

लीव ट्रैवल अलाउंस (LTA) पर टैक्स बेनेफिट
अगर आप और आपका पार्टनर दोनों कामकाजी हैं, तो आप चार साल के पीरियड में कुल 8 टूर पर टैक्स बचत कर सकते हैं। यह एक शानदार तरीका है, जिससे आप यात्रा का आनंद भी ले सकते हैं और साथ ही टैक्स भी बचा सकते हैं।

प्रॉपर्टी पर टैक्स सेविंग
अगर आप एक प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो कपल के तौर पर आप इनकम टैक्स की छूट का फायदा उठा सकते हैं। यदि आपने दूसरी प्रॉपर्टी अपने पार्टनर के नाम पर खरीदी है और उनके नाम पर पहले से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इसे टैक्सपेयर दिखाकर टैक्स बचत कर सकते हैं।

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