भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पनीर के नाम पर बेचे जा रहे एनालॉग उत्पादों के निर्माण और बिक्री पर देशभर में रोक लगाने का प्रस्ताव दिया है।
प्राधिकरण ने एक अधिसूचना में कहा है कि ‘डेयरी संदर्भ में एनालॉग’ श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत उत्पादों के नाम, लेबल और प्रचार में अब ‘पनीर’ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।
प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्माण और बिक्री को सीमित करना है, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की प्रकृति और उसमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर भ्रमित न किया जा सके।
प्राधिकरण ने ये प्रस्ताव खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेध और प्रतिबंध विनियम, 2011 में संशोधन के तहत रखा है।
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