केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को अंगदान के लिए अधिकतम 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश दे रही है, बुधवार को लोकसभा को सूचित किया गया। दाता के अंग को निकालने के लिए सर्जरी के प्रकार से इतर, विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि अधिकतम 42 दिन होगी।
केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा, “भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अंगदान के लिए अधिकतम 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया है।”
कार्मिक मंत्रालय द्वारा 2023 में जारी एक आदेश के अनुसार, जब प्रावधान की घोषणा की गई थी, दाता के अंग को निकालने के लिए की गई सर्जरी के प्रकार से इतर, विशेष आकस्मिक अवकाश की अवधि अधिकतम 42 दिन होगी, जैसा कि सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/डॉक्टर द्वारा अनुशंसित है।
आदेश के अनुसार, विशेष आकस्मिक अवकाश आम तौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होकर एक बार में लिया जाएगा। हालांकि, यदि आवश्यकता हो तो सरकारी पंजीकृत चिकित्सक या डॉक्टर की सिफारिश पर सर्जरी से अधिकतम एक सप्ताह पहले से छुट्टी ली जा सकती है, ऐसा आदेश में आगे कहा गया है।