केंद्रपाड़ा (एजेंसी/वार्ता): ओडिशा में केन्द्रपाड़ा की एक अदालत ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में एक युवक को 10 साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना सुनाया है। तदर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक) के न्यायाधीश त्रिबिक्रम केशरी चिन्हारा ने मंगलवार को मामले की सुनवाई के बाद युवक सुरेश मलिक को दोषी करार देते हुए उसे 10 साल की कठोर कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया।
जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी की कारावास की सजा बढ़ जायेगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 जून, 2020 को आरोपी सुरेश मल्लिक ने नाबालिग लड़की से तब बलात्कार किया जब वह अपने भाई के साथ घर पर थी। उसके माता-पिता इलाज के लिए गए हुए थे। आरोपी ने पीड़िता को धमकी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसे और उसके माता-पिता को भी जान से मार देगा। आरोपी ने तीन माह में उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।
नाबालिग लड़की ने बाद में यह बात अपने पिता को बताई। इसके बाद उसके पिता ने सुरेश मलिक के खिलाफ डेराबिश थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पॉक्सो एक्ट के तहत उसे गिरफ्तार किया था।
-एजेंसी/वार्ता
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