नयी दिल्ली, 08 दिसंबर (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने जुनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करने, गैरकानूनी रूप से एकत्र होने और आपराधिक साजिश सहित अन्य धाराओं के आरोप में पहलवान सुशील कुमार के साथ गिरफ्तार एक आरोपी की हिरासत पैरोल याचिका खारिज कर दी। आवेदक/आरोपी प्रिंस दलाल ने चिकित्सा आधार पर एक दिन की हिरासत पैरोल देने के लिए आवेदन किया था।
चिकित्सा अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि आवेदक/आरोपी के गुर्दे की पथरी की सर्जरी बाहर की गई थी और उस समय आरजे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, बहादुर गढ़, हरियाणा यानी निजी अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा यूरेट्रल स्टेंट लगाए गए थे। आगे यह निवेदन किया जाता है कि यदि आवेदक/अभियुक्त सरकारी अस्पताल में मूत्रवाहिनी स्टेंट को हटाने के लिए तैयार है। अस्पताल, वह संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष यूरेट्रल स्टेंट को हटाने के लिए उपयुक्त आवेदन दायर कर सकता है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिवाजी आनंद ने कहा, “दस्तावेजों के अवलोकन और मेडिकल प्रस्तुत करने के बाद अधिकारी यूरेट्रल स्टेंट को एक सरकारी अस्पताल में हटाया जा सकता है। अस्पताल संबंधित जेल प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अनुसार और आवेदक/अभियुक्त इस संबंध में संबंधित जेल अधिकारियों के समक्ष उपयुक्त आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए, वर्तमान जमानत अर्जी खारिज की जाती है।
-एजेंसी/वार्ता
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