चेन्नई (एजेंसी/वार्ता) थन्तई पेरियार द्रविड़ कषगम (टीपीडीके)ने तमिलनाडु के राज्यपाल आर एन रवि को पद से हटाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है न्यायालय में दायर याचिका में टीपीडीके के कांचीपुरम जिला के अध्यक्ष एम कन्नड़सन ने कहा कि श्री रवि को केंद्र सरकार ने 2021 में औरोविल फाउंडेशन का चेयरमैन नियुक्त किया था
इस पद पर उन्हें चार साल के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन यह संविधान के अनुच्छेद 158 (2) का पूरी तरह से उल्लंघन है, जो कहता है कि राज्यपाल किसी अन्य कार्यालय या लाभकारी पद पर नहीं रह सकता है याचिका में मांग की गयी है
श्री रवि को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा जाना चाहिए कि आखिर किस नियम के तहत वह तमिलनाडु के राज्यपाल के पद पर बने हुए हैं और ऑर्डर पारित कर रहें हैं। इस मामले में न्याय किया जाएं। श्री कन्नडसन ने याचिका में कहा, औरोविल फाउंडेशन अधिनियम 1988 के अनुसार अध्यक्ष को वेतन और दूसरे भत्ते दिये जायेंगे।
साथ ही वह सेवा की अन्य सुविधाओं जैसे छुट्टी, पेंशन पीएफ और अन्य मामलों का भी लाभ लेगा। यह लाभ का पद है, तो फिर इस पद पर रहते हुए श्री रवि तमिलनाडु के राज्यपाल के पद पर कैसे बने रहे सकते हैं। यह मामला न्यायालय की रजिस्ट्री में चढ़ गया है और शीघ्र ही सुनवायी भी हो सकती है।
एजेंसी/वार्ता
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