सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फर्जी जाति प्रमाणपत्रों से संबंधित कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही को अपने पास स्थानांतरित कर लिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई.चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा, “हम रिट याचिका और लेटर पेटेंट अपील की कार्यवाही को उच्च न्यायालय से उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करेंगे। हम पिछली बार पहले ही स्थगन आदेश पारित कर चुके हैं। हम मामले को कुछ समय बाद सूचीबद्ध करेंगे ताकि पक्ष इस बीच दलीलें पूरी कर सकें।”
एक संक्षिप्त सुनवाई में, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि राज्य सरकार ने एक स्थिति रिपोर्ट दायर की है और 14 प्रमाणपत्र रद्द कर दिए गए हैं और मामले में चार एफआईआर दर्ज की गई हैं।
पीठ में शामिल न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने कहा, “हम राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा चाहते हैं।” इस मामले की सुनवाई शीर्ष अदालत तीन सप्ताह की अवधि के बाद करेगी।
शनिवार को आयोजित एक विशेष बैठक में, शीर्ष अदालत ने अपने स्वयं के प्रस्ताव पर मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी, इसमें न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ द्वारा जारी सीबीआई जांच के निर्देश भी शामिल थे।
पश्चिम बंगाल राज्य और मूल याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह “अभी कार्यभार संभालेगा।” देश की शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ और एकल न्यायाधीश पीठ के बीच उत्पन्न अभूतपूर्व मतभेदों का स्वत: संज्ञान लिया।
25 जनवरी को पारित एक आदेश में, न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित स्थगन आदेश को “अनदेखा” किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से पश्चिम बंगाल में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश से संबंधित कथित अनियमितताओं की “तुरंत” जांच शुरू करने को कहा। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने खंडपीठ के दो न्यायाधीशों में से एक पर “किसी राजनीतिक दल के लिए स्पष्ट रूप से कार्य करने” का भी आरोप लगाया।
– एजेंसी