कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले में टीडीपी सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत दिए जाने को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा।
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस.सी. शर्मा की पीठ 28 नवंबर को राज्य सरकार द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करेगी।
इससे पहले 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी. मल्लिकार्जुन राव की पीठ ने आदेश दिया था कि नायडू को उनके द्वारा पहले ही भरे गए जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा किया जाए। इसने 31 अक्टूबर को चिकित्सा आधार पर पूर्व सीएम को दी गई अंतरिम जमानत को ‘निरंतर’ बना दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में संकेत दिया था कि वह कथित कौशल विकास मामले में आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली नायडू की याचिका पर दिवाली के बाद अपना फैसला सुनाएगा। फाइबरनेट मामले में, आंध्र प्रदेश सीआईडी ने शीर्ष अदालत के समक्ष वादा किया था कि वह लिस्टिंग की अगली तारीख 30 नवंबर तक नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी।
– एजेंसी
Business Sandesh Indian Newspaper | Articles | Opinion Pieces | Research Studies | Findings & News | Sandesh News