अनंतनाग (एजेंसी/वार्ता) के अनंतनाग में राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) की अन्य संपत्तियों का पता लगाया है।अनंतनाग के जिलाधिकारी ने एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा कि इस अधिसूचित संपत्तियों में कोई भी व्यक्ति, संगठन या कानूनी इकाई प्रवेश नहीं कर सकती है और न ही इनका इस्तेमाल कर सकती है।
इस मामले को लेकर एसआईए ने राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर केंद्रशासित प्रदेश में टीम का गठन किया है।
उन्होंने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा आठ के तहत अनंतनाग के जिला जिलाधिकारी ने इन संपत्तियों को जेईआई के अवैध उपयोग के तहत अधिसूचित किया है।“संपत्तियों में बगीचे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कृषि भूमि और आवासीय संपत्तियां भी शामिल हैं।
अधिसूचना में बताया गया, “जम्मू कश्मीर में जमात-ए-इस्लामी से जुड़ी अचल संपत्तियों जैसे स्थानों, कार्यालयों, इमारतों, अनुसंधानों को यह टीम जब्त करेगी और दो माननीय गवाहों की उपस्थिति में इन स्थानों पर चल संपत्तियों की सूची तैयार करेगी जिसे लेकर एक पूर्ण रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
सूत्रों ने कहा, “अधिसूचित संपत्तियों में एक कनाल चार मलरा भूमि भी शामिल है, जिसमें दो मंजिला इमारत है, जिसमें फलाह-ए-आम ट्रस्ट (एफएटी) का कार्यालय है।” इसके अलावा गांव राखी मोमन दांजीपोरा में सर्वेक्षण संख्या 1299/956/496 के तहत 20 कनाल और एक मरला पैमाइस जमीन है।
अधिसूचित संपत्ति में सर्वेक्षण संख्या 797 के तहत गांव अनंतनाग पूर्वी मट्टन में 12 मलरा भूमि पर एक दो मंजिला आवासीय घर भी शामिल है, जो जेईआई के नाम पर है। सूत्रों से पता चला है कि इन संपत्तियों में अनंतनाग के सरसई में 16 मलरा और अनंतनाग में 10 मलरा की जमीन के अलावा जिले में अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं।
-एजेंसी/वार्ता
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