वाणिज्य मंत्रालय ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यातोंन्मुख इकाइयों (ईओयू) में परिचालन करने वाली इकाइयों के लिए निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना (आरओडीटीईपी) के लाभ का विस्तार करने का फैसला किया है। इस निर्णय के बारे में विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) को 16 फरवरी को सूचित किया गया।
डीजीएफटी जल्द ही इस मुद्दे पर विदेश व्यापार नीति में संशोधन के लिए एक औपचारिक अधिसूचना जारी कर सकता है।
वाणिज्य मंत्रालय के एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, एसईजेड में भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे (आइसगेट) को लागू करने के बाद आरओडीटीईपी योजना को विशेष आर्थिक क्षेत्रों तक भी बढ़ाया जा सकता है।
सरकार ने अगस्त, 2021 में समुद्री और डेयरी सामान सहित कुल 8,555 उत्पादों के लिए निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत कर रिफंड की दरों की घोषणा की थी। चूंकि उस समय अधिसूचित सूची में एसईजेड और ईओयू को योजना से बाहर रखा गया था, इसलिए उद्योग उन्हें योजना में शामिल करने की मांग कर रहा था।
आरओडीटीईपी के तहत इनपुट उत्पादों पर लगाए गए विभिन्न केंद्रीय और राज्य शुल्क, कर आदि का निर्यातकों को रिफंड किया जाता है। मौजूदा आरओडीटीईपी दरें 0.3 प्रतिशत से 4.3 प्रतिशत के बीच हैं।
– एजेंसी