नयी दिल्ली (एजेंसी/वार्ता): दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नाडीस के खिलाफ 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में सुनवाई 12 दिसंबर तक स्थगित कर दी है। विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र मलिक ने 15 नवंबर को दो लाख रुपये के व्यक्तिगत बॉड और अदालत की अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जाने की शर्त पर जमानत दी थी।
सुश्री फर्नाडीस के अधिवक्ता ने प्रस्तुत जमानत आवेदन में कहा कि वह जांच एजेंसी के सामने दो बार पूछताछ के लिए पेश हो चुकी है और उसे गिरफ्तार नहीं किया गया और उसे लुकआउट नोटिस के बारे में सूचना नहीं दी गई। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुश्री फर्नाडीस को नियमित जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उसने जांच एजेंसियों को कभी सहयोग नहीं किया और अगर उसे जमानत दी जाती है तो वह देश से भाग सकती है।
विशेष अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद सुश्री फर्नांडीज को पचास हजार रुपये के निजी मुचलके की शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी।
-एजेंसी/वार्ता
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