सिवनी (एजेंसी/वार्ता): मध्यप्रदेश के सिवनी जिले के नायब तहसीलदार वृत्त भोमा में पदस्थ पटवारी राहुल उइके को अनाधिकृत राशि मांगने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार राहुल उइके पटवारी द्वारा 11 दिसंबर को व्हाट्सप से प्राप्त फोन रिकार्डिंग अनुसार पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रामवासी से अनाधिकृत राशि की मांग और अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया गया।
इसके परिणाम स्वरूप राहुल उइके को कारण बताओ नोटिस 13 दिसंबर को जारी कर जवाब मांगा गया। जहां जवाब संतोषप्रद न होने से राहुल उइके के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुये मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव निलंबित किया गया।
-एजेंसी/वार्ता
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