प्रधान न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बृहस्पतिवार को कहा कि संविधान की ”बुनियादी संरचना” सिद्धांत को निर्धारित करने वाला ऐतिहासिक ‘केशवानंद भारती’ फैसला अब उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इस फैसले के 50 साल पूरे हो गए हैं।
”बुनियादी संरचना” सिद्धांत पर 1973 के प्रशंसित फैसले ने संविधान में संशोधन करने की संसद की व्यापक शक्ति को खत्म कर दिया था और साथ ही न्यायपालिका को इसके उल्लंघन के आधार पर किसी भी संशोधन की समीक्षा करने का अधिकार दिया।
प्रधान न्यायाधीश ने असम में अवैध प्रवासियों से संबंधित नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता की जांच करने संबंधी याचिका पर सुनवाई शुरू होने से पहले कहा, ”वर्ष 2023 में केशवानंद भारती मामले में फैसले के 50 साल पूरे हो रहे हैं। हमने फैसले को लेकर एक ‘वेब-पेज’ बनाया है… समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचने के लिए मैंने सोचा कि हम इसका भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं क्योंकि भाषा संबंधी बाधाएं लोगों को अदालत के कामकाज को वास्तव में समझने से रोकती हैं।”
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि अब यह फैसला हिंदी, तेलुगु, तमिल, उड़िया, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, बंगाली, असमिया और मराठी में उपलब्ध है।
उन्होंने कहा, ”यह हमारे फैसलों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करने के हमारे प्रयासों के समान है।”
उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के 20,000 फैसलों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है और ई-एससीआर (उच्चतम न्यायालय रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण) पर अपलोड किया गया है।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि वकील और जिला अदालतें उच्चतम न्यायालय के फैसलों को हिंदी में उद्धृत और संदर्भित कर सकते हैं, जहां काम मुख्य रूप से हिंदी में किया जाता है, अब संविधान में अधिसूचित सभी भारतीय भाषाओं में इनका अनुवाद किया जा रहा है।
इस कदम की सराहना करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ”ज्यादातर लोग केशवानंद भारती फैसले के बारे में सिर्फ यही जानते थे कि कोई बड़ा मामला है।”
प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि विधि के वे छात्र जो ”अत्यधिक संसाधन वाले कॉलेजों” में नहीं पढ़ते हैं, वे भी उच्चतम न्यायालय के फैसले तक नहीं पहुंच सकते।
उन्होंने कहा, ”अब जो छात्र ई-एससीआर में हिंदी में फैसला पढ़ना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि किसी अन्य देश ने ऐसा करने का प्रयास नहीं किया है।
– एजेंसी