केरल हाई कोर्ट ने सत्ता के दुरुपयोग मामले में सीएम विजयन, अन्य से मांगा जवाब

केरल उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उच्च पदस्थ सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच की मांग वाली याचिका पर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, उनकी बेटी टी. वीणा और अन्य शीर्ष राजनेताओं से जवाब मांगा।

उच्च पदस्थ सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा रिश्वतखोरी और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों की जांच का आदेश देने से सतर्कता अदालत के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका पर केरल उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र ने पिछले महीने बताया था कि सतर्कता न्यायालय की ओर से प्रारंभिक जांच का विकल्प न चुनना गलत था।

विजिलेंस कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि सार्वजनिक कार्यकर्ता गिरीश बाबू द्वारा दायर याचिका में कोई सबूत नहीं। हालाँकि, इस दौरान बाबू का निधन हो गया, लेकिन हाई कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ाने का फैसला किया और शुक्रवार को सभी को नोटिस जारी किया।

बाबू ने कुछ महीने पहले एक स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर सतर्कता अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि आयकर विभाग, नई दिल्ली के अधीनस्थ निपटान के लिए अंतरिम बोर्ड-2 के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि विजयन और अन्य सहित आरोपी व्यक्तियों ने भ्रष्टाचार निवारण कानून, 1988 के तहत अपराध किया था।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कोच्चि स्थित खनन कंपनी सीएमआरएल द्वारा वीना के स्वामित्व वाली आईटी कंपनी एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, को 1.72 करोड़ रुपये का “अवैध भुगतान” किया गया था और सीएमआरएल के अधिकारियों ने गवाही दी थी कि भुगतान किया गया था और कोई सेवा नहीं दी गई थी।

आईटी विंग ने अपनी रिपोर्ट में कथित तौर पर पैसे लेने वाले शीर्ष नेताओं के नामों का उल्लेख किया था, जिनमें दिवंगत मुख्यमंत्री ओमन चांडी, कांग्रेस के दिग्गज नेता रमेश चेन्निथला और अनुभवी आईयूएमएल विधायक पी.के. कुन्हालीकुट्टी शामिल थे।

सीएमआरएल रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि ‘पीवी’ नाम के शुरुआती अक्षर वाले एक राजनेता को भी सीएमआरएल से पैसा मिला था।

कांग्रेस नेताओं और अन्य लोगों ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि उन्होंने सीएमआरएल से अपनी पार्टियों के लिए राजनीतिक फंडिंग ली। विजयन ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि वह पीवी नहीं थे जिसका उल्लेख किया गया था क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम का संक्षेप पी.वी. को सकता है।

 

– एजेंसी