नयी दिल्ली (एजेंसी/वार्ता): करीब 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में आरोपी अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज ने दिल्ली की विशेष अदालत से विदेश जाने की अपनी अर्जी गुरुवार को वापस ले ली। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने मामले की सुनवाई के बाद कहा, “ यह एक भावनात्मक मुद्दा है और यह मामला महत्वपूर्ण चरण में है। आपने विदेश यात्रा की अनुमति लेने के लिए ईडी सहित सरकारी एजेंसियों से संपर्क करने की कोशिश की है। आपने किस प्रक्रिया के तहत यात्रा अनुमति के लिए ईडी से संपर्क किया।” अदालत ने आगे कहा, “ आप आवेदन वापस ले सकती हैं , अन्यथा मैं एक न्यायिक आदेश पारित करूंगा।”
सुश्री फर्नांडीज ने अपनी बीमार मां से मिलने के लिए बहरीन जाने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी जिसमें कहा गया कि सुनवाई की अगली तारीख छह जनवरी है और वह पांच जनवरी तक वापस आ जायेंगी। प्रवर्तन निदेशालय ने यह कहते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया कि मामला महत्वपूर्ण चरण में है और अभिनेत्री एक विदेशी नागरिक है तथा उसे विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है, तो वह नहीं आ सकती है।
विशेष अदालत ने गत 15 नवंबर को सुश्री फर्नांडीज को दो लाख रुपये का निजी मुचलका भरने और अदालत की अनुमति के बिना विदेश नहीं जाने की शर्त के साथ जमानत दी थी। उनके वकील ने जमानत अर्जी में कहा कि वह पूछताछ के लिए निवेश एजेंसी के सामने दो बार पेश हुई और उसे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने पहले नियमित जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि उसने कभी भी जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया और अगर जमानत दी गई तो वह देश से भाग सकती है।
दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम) के प्रावधानों के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज किया है। उसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत मामले की जांच की। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर पूरक चार्जशीट का संज्ञान लिया था जिसमें सुश्री फर्नांडीज को पहली बार आरोपी के रूप में नामित किया गया था। ईडी ने आरोप लगाया है कि उसने पूछताछ के बाद कहा कि उसे कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से महंगे उपहार मिले थे।
-एजेंसी/वार्ता
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