रिया चक्रवती के किसी कंपनी के ‘ब्रांड एंबेसडर’ होने संबंधी जांच जारी: सीबीआई ने अदालत से कहा

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय को बताया कि वह अभी भी इस तथ्य की पड़ताल कर रहा है कि क्या अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती किसी कंपनी की ‘ब्रांड एंबेसडर’ हैं और क्या इसके कार्यक्रम के लिए उन्हें विदेश यात्रा पर जाने जरूरत है।

चक्रवर्ती ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के सिलसिले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ जारी किए गए लुकआउट सर्कुलर को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

राजपूत की पूर्व प्रेमिका चक्रवर्ती ने एक आवेदन भी दायर किया था, जिसमें उन्होंने सर्कुलर को अस्थायी रूप से निलंबित करने का आग्रह करते हुए कहा था कि उन्हें पेशेवर प्रतिबद्धताओं के लिए 27 दिसंबर से दो जनवरी तक दुबई की यात्रा करने की आवश्यकता है।

उन्होंने दावा किया कि वह पालतू जानवरों के लिए खाद्य सामग्री बनाने वाली कंपनी की ‘ब्रांड एंबेसडर’ हैं और इसलिए उन्हें कंपनी के कार्यक्रम के वास्ते विदेश यात्रा पर जाना है।

सीबीआई के अधिवक्ता श्रीराम शिरसत ने न्यायमूर्ति एएस गडकरी और न्यायमूर्ति एससी चांडक की खंडपीठ को सूचित किया कि एजेंसी अभी भी कंपनी के साथ अभिनेत्री के संबंधों के दावों की पड़ताल कर रही है।

शिरसत ने कहा कि सीबीआई को प्राप्त जानकारी के अनुसार, चक्रवर्ती अब कंपनी ‘ड्रूल्स पेट फूड प्राइवेट लिमिटेड’ की ‘ब्रांड एंबेसडर’ नहीं हैं तथा उनकी जगह किसी और को नियुक्त किया जा चुका है।

एजेंसी के मुताबिक, अब अभिनेत्री कियारा आडवाणी कंपनी की ‘ब्रांड एंबेसडर’ हैं। शिरसत ने तथ्यों को सत्यापित करने के लिए कुछ और समय मांगा।

चक्रवर्ती के अधिवक्ता अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत से मामले की सुनवाई शुक्रवार (22 दिसंबर) को तय करने का आग्रह किया।

हालांकि, पीठ ने कहा कि वह इस मामले में जल्दबाजी नहीं करेगी तथा अगर सीबीआई इस तत्थ की पड़ताल के लिए कुछ और समय चाहती है तो एजेंसी को समय दिया जाएगा।

अदालत ने कहा कि चक्रवर्ती 26 दिसंबर को अवकाशकालीन पीठ का रुख कर सकती हैं।

राजपूत 14 जून, 2020 को उपनगरीय बांद्रा में अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे, और उनके पिता ने उसी वर्ष जुलाई में अभिनेता की महिला मित्र चक्रवर्ती तथा उनके रिश्तेदारों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए बिहार पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं, मुंबई पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया था।

बाद में, मामले को जांच के लिए सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया था।

चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के खिलाफ अगस्त 2020 में लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था।

इस साल सितंबर में, उच्च न्यायालय ने शोविक के खिलाफ जारी सर्कुलर पर अस्थायी निलंबन लगा दिया था।

रिया और शोविक दोनों को 2020 में राजपूत से संबंधित मादक पदार्थ मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) ने गिरफ्तार किया था। बाद में, उन्हें जमानत मिल गई थी।

– एजेंसी