घरेलू एयरलाइन स्पाइसजेट ने शुक्रवार को कहा कि एक मुकदमे में दुबई में इसी साल अक्टूबर में जब्त किए गए उसके एक विमान को अब दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआईएफसी) अदालत के आदेश पर मुक्त कर दिया गया है।
स्पाइसजेट ने बयान में कहा, “सात दिसंबर को डीआईएफसी अदालत की सुनवाई में स्पाइसजेट के पक्ष में आदेश दिया गया।”
एयरलाइन ने दावा किया, “इसके अलावा, न्यायाधीश ने आदेश के परिणामस्वरूप स्पाइसजेट को हुए नुकसान की जांच का भी निर्देश दिया है। अदालत ने स्पाइसजेट द्वारा उठाए गए कानूनी खर्चों का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।”
स्पाइसजेट के अनुसार, डीआईएफसी अदालत ने 30 अक्टूबर को भारतीय पंजीकरण, वीटी-एसएलएम वाले विमानों में लगे कुछ इंजनों के संबंध में ‘फ्रीजिंग ऑर्डर (आदेश)’ जारी किया।
स्पाइसजेट ने बयान में कहा, “इस आदेश के चलते विमान को अल मक्तूम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, दुबई पर खड़ा कर दिया गया था और तबसे वहीं था।”
– एजेंसी