शिमला (एजेंसी/वार्ता) हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल ही में कस्बे के जंगल में आग लगने की घटना पर स्वत: संज्ञान लेने के बाद राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को तलब किया है न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की पीठ ने बोर्ड सदस्य सचिव को 08 दिसंबर को न्यायालय में पेश होने के आदेश दिये हैं।
न्यायालय ने गत दो मई को राजधानी शिमला के तूतीकंडी बाहरी इलाके में एक जंगल में आग लगने की घटना का संज्ञान लिया था। जनहित याचिका में कहा गया है कि जंगल की आग अनाथालय केंद्र या बालिका आश्रम टूटीकंडी, शिमला तक पहुंच गई थी और इसके यहां के निवासियों को अस्थायी आवास में रखना पड़ा।
इनमें 06 साल के 20 बच्चों को यूएस क्लब स्थित छात्रावास में पहुंचाया गया जबकि 70 लड़कियों को मशोबरा स्थित अनाथालय में स्थानांतरित किया गया है न्यायालय ने हर साल जंगलों में आग लगने से पर्यावरण को होने वाली लगातार क्षति पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य और संबंधित विभाग के वन अधिकारियों को इस दिशा में समुचित कदम उठाने के निर्देश दिया है।
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