दीपिका पादुकोण के सेल्फ केयर ब्रांड के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का ‘लोटस’ पर अंतरिम रोक से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के सेल्फ-केयर ब्रांड ’82°ई’ के खिलाफ ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में ‘लोटस हर्बल्स’ के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित करने से इनकार कर दिया है, जो विशेष रूप से प्रोडक्ट ‘लोटस स्प्लैश’ सौम्य फेस क्लींजर से संबंधित है।

न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर ने कहा कि प्रोडक्ट्स की कीमत में पर्याप्त भिन्नता के साथ उपस्थिति में महत्वपूर्ण असमानताएं प्रदर्शित हुईं, और उन्हें पारित करने के मामले का कोई आधार नहीं मिला।

अदालत ने कहा कि दोनों ब्रांडों के बीच एकमात्र सामान्य एलिमेंट ‘लोटस’ शब्द था। अदालत ने कहा कि उपभोक्ता को ‘लोटस स्प्लैश’ और वादी के लोटस फैमली के प्रोडक्ट्स के बीच अंतर के बारे में पता होगा। यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी अपने प्रोडक्ट को वादी के प्रोडक्ट के रूप में पेश करना चाह रहे हैं।

अदालत ने कहा कि ‘लोटस स्प्लैश’ सामान की विशेषताओं का सूचक था और इसलिए, मार्क के उपयोग को उल्लंघनकारी नहीं माना गया।

इसके अलावा, इसने प्रतिवादियों के प्रोडक्ट बोतलों के निचले किनारे पर ’82°ई’ ब्रांड नाम की उपस्थिति को नोट किया, जो खुदरा सेटिंग में उपभोक्ताओं के लिए स्पष्ट होगा। लोटस हर्बल्स ने अपने प्रोडक्ट के लिए मार्क के हिस्से के रूप में ‘लोटस’ के उपयोग को रोकने के लिए 82°ई के मालिक, डीपीकेए यूनिवर्सल कंज्यूमर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा पारित करने की मांग की थी।

अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए लोटस हर्बल्स के आवेदन को खारिज करते हुए अदालत ने बताया कि प्रथम दृष्टया चरण में एक उपभोक्ता संभवत: ‘लोटस हर्बल्स’ प्रोडक्ट को ‘लोटस स्प्लैश’ के साथ नहीं जोड़ पाएगा, क्योंकि दोनों नामों में ‘लोटस’ का प्रमुख उपयोग होता है।

चूंकि ‘लोटस स्प्लैश’ मार्क माल की विशेषताओं का संकेतक है, इसलिए मार्क के उपयोग को प्रकृति में उल्लंघनकारी नहीं माना जा सकता।

– एजेंसी