रांची, 10 अप्रैल (वार्ता) झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी कोर्ट ने आरोप गठित कर दिया है।
ईडी कोर्ट ने प्रीवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत श्रीमती सिंघल के खिलाफ आरोप गठित किया है।अब श्रीमती सिंघल के खिलाफ ट्रायल शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि दोनों पक्षों की ओर से बहस होने के बाद कोर्ट ने आरोप गठन के लिए 10 अप्रैल की तिथि निर्धारित की थी।
इससे पहले ईडी की विशेष कोर्ट ने 3 अप्रैल को पूजा की डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया था। रांची ईडी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में मनरेगा घोटाला मामले में सुनवाई चल रही है।
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