दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुलिस और नगर निकाय को चांदनी चौक इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ नियमित कार्रवाई सुनिश्चित करने और कड़ी निगरानी बरतने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अधिकारियों को इस संबंध में एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) के फैसले का पालन करना चाहिए।
पीठ ने कहा कि अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर या अतिक्रमण के दोबारा होने पर दिल्ली नगर निगम के संबंधित सहायक आयुक्त और लाहौरी गेट तथा कोतवाली थानों के प्रभारी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
अदालत का यह आदेश चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल की एक याचिका पर आया, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी कि चांदनी चौक में ‘नॉन-हॉकिंग/नॉन-स्क्वाटिंग’ क्षेत्रों में फेरी लगाने और अवैध कब्जे की कोई भी गतिविधि नहीं हो।
पीठ में न्यायमूर्ति रविंदर डुडेजा भी शामिल थे। पीठ ने कहा, ”हम इस रिट याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ करते हैं कि प्रतिवादी एसटीएफ द्वारा सात दिसंबर, 2023 को तय किए गए कार्यों का सख्ती से पालन करेंगे और इसका अनुपालन न करने को इस अदालत द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा।”
अदालत ने कहा कि अतिक्रमण के नहीं हटाए जाने या दोबारा अतिक्रमण पर नियमित कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जानी चाहिए।
– एजेंसी