बैंक घोटाले में दोषी ठहराए गए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक सुनील केदार को महाराष्ट्र विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
सावनेर से साहसी कांग्रेस विधायक केदार को 2002 के 150 करोड़ रुपये के नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (एनडीसीसीबी) घोटाले में शुक्रवार को दोषी पाया गया और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।
महाराष्ट्र कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि हालांकि पार्टी कानून का बहुत सम्मान करती है, लेकिन “जब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दोषी ठहराया जाता है और उन्हें अपील करने का पूरा मौका दिया जाता है, तो वही कानूनी मानदंड क्यों लागू नहीं किया गया”।
एनडीसीसीबी मामले में फैसला विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के लिए शर्मिंदगी लेकर आया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, जब केदार एनडीसीसीबी के अध्यक्ष थे, तब उन्होंने कुछ निजी संस्थाओं के माध्यम से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के नियमों का उल्लंघन किया था।
बाद में, सहकारी बैंक को लगभग 125 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि निजी कंपनियों ने प्रतिभूतियां देने में चूक की और पैसा भी वापस नहीं किया।
नागपुर कोर्ट के सनसनीखेज फैसले के एक दिन बाद, महाराष्ट्र विधानमंडल ने केदार को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने का आदेश जारी किया।
शनिवार देर रात जारी एक गजट अधिसूचना में कहा गया है, “…महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य श्री सुनील छत्रपाल केदार की दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप, …भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 (1) (ई) के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत अपनी दोषसिद्धि की तारीख यानी 22 दिसंबर 2023 से महाराष्ट्र विधान सभा का सदस्य होने के लिए अयोग्य हो जाते हैं। इसलिए, अनुच्छेद 190 के खंड (3) के उप-खंड (ए) के अनुसार भारत के संविधान के अनुसार, ….श्री सुनील छत्रपाल केदार की सीट उनकी सजा की तारीख 22 दिसंबर 2023 से खाली हो गई है।”
केदार को पांच अन्य लोगों के साथ दोषी ठहराया गया और 12.50 लाख रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया, जबकि तीन अन्य सह-अभियुक्तों को बरी कर दिया गया।
कांग्रेस और उनकी कानूनी टीम ने पहले संकेत दिया था कि केदार जल्द ही इस आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
– एजेंसी