झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने लातेहार जिलान्तर्गत बालूमाथ थाना कांड संख्या-09/2016 दिनांक-06 जुलाई 2016 के अभियुक्त अर्जुन राम तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ जिला लातेहार के विरूद्ध भारतीय दंड विधान 1880 की धारा 406/409/419/420/34 के तहत अभियोजन की स्वीकृत्यादेश दिया है। अभियुक्त के विरुद्ध लातेहार जिलान्तर्गत बालूमाथ थाना, कांड संख्या-99/2016 दर्ज किया गया है।
अभियुक्त के खिलाफ अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि अभियुक्त द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत शौचालय सामग्री, धुवां रहित चुल्हा एवं योजना बोर्ड की आपूर्ति का आदेश बिना किसी निविदा/कोटेशन के मेसर्स ए.के. ट्रेडर्स, रांची को दिया गया। उक्त आपूर्ति के विरूद्ध 41,69,880 रुपए का भुगतान किया गया, जो सरकारी प्रावधान का घोर उल्लंघन है।
इस प्रकार अर्जुन राम तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ पर सरकारी पद का दुरूपयोग, अपराधिक षडयंत्र, घोखाधड़ी एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत वित्तीय अनियमितता करते हुए सरकारी राशि गबन करने का आरोप है।
– एजेंसी