तेलंगाना स्थापना दिवस (2 जून) पर भाजपा की सांस्कृतिक टीम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के माध्यम से नफरत फैलाने वाले भाषण देने और नफरत फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में हयातनगर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के सोशल मीडिया संयोजक वाई.सतीश रेड्डी की शिकायत पर, पुलिस ने बालकृष्ण रेड्डी, राज्य भाजपा प्रमुख बंदी संजय और अन्य पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 114 (अपराध होने पर उकसाने वाला उपस्थित होना), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 505(2) (सार्वजनिक उत्पात मचाने वाले, शत्रुता को बढ़ावा देने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आयोजकों ने लोगों को गुमराह करने और नफरत और अशांति भड़काने के इरादे से मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर सरकारी योजनाओं को बदनाम करने के लिए मंच का दुरुपयोग किया।
पुलिस ने अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि आयोजकों ने मुख्यमंत्री को शराबी, धोखेबाज आदि के रूप में चित्रित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की और व्यक्तिगत हमले किए। इस प्रकार आरोपियों ने लोकतांत्रिक तरीकों से चुने गए और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की छवि को कम करने की कोशिश की। विपक्षी दलों ने कहा है शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने के लिए अक्सर सरकार की आलोचना की। जब भी विपक्ष ने विरोध की योजना बनाई तो सरकार पर नजरबंदी का सहारा लेने का आरोप लगाया गया।
‘पत्रकार’ और यूट्यूब सामग्री निर्माता होने का दावा करने वाले कुछ व्यक्तियों को उनके प्लेटफार्मों पर चर्चा के दौरान केसीआर और उनकी सरकार की कथित रूप से आलोचना करने के लिए हिरासत में लिया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें बिना किसी नोटिस के उठाया गया और अवैध हिरासत में रखा गया। उनमें से कुछ ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके फोन भी ले लिए और उन्हें फॉर्मेट कर दिया।
तेलगू डिजिटल समाचार चैनल टॉलिवेलुगु के रिपोर्टर मुशम श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि उन्हें सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों ने पेट बशीराबाद में उनके कमरे से उठाया और 12 घंटे तक हिरासत में रखा। पुलिसकर्मियों ने उसका फोन ले लिया और उसे फॉर्मेट कर दिया। यह घटना 2021 में हुई थी। उन्होंने दावा किया कि उन्हें हुजूराबाद उपचुनाव की कवरेज के लिए परेशान किया गया था, जो भाजपा ने जीता था।
यूट्यूब चैनल कलोजी टीवी चलाने वाले दसारी श्रीनिवास पर भी केसीआर और उनकी बेटी के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी करने के लिए पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
पुलिस ने इन मामलों में भी इस आधार पर अपनी कार्रवाई का बचाव किया कि पत्रकार होने का दावा करने वाले व्यक्तियों के पास नए प्रसारण के लिए अधिकारियों से कोई अनुमति नहीं थी।
सत्तारूढ़ दल के नेताओं का कहना है कि उनकी सरकार स्वस्थ आलोचना का स्वागत करती है और स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहाने व्यक्तिगत हमले करने या सोशल मीडिया पर अपमानजनक पोस्ट करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
– एजेंसी
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