बजट में TDS में राहत: किराए पर टीडीएस की सीमा मौजूदा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये की गई

सरकार ने शनिवार को किराए पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की वार्षिक सीमा को मौजूदा 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, “मैं टीडीएस की कटौती की दरों और सीमाओं की संख्या को कम करके स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूं। इसके अलावा, बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए कर कटौती की सीमा राशि बढ़ाई जाएगी।”

उन्होंने घोषणा की कि “किराए पर टीडीएस के लिए 2.40 लाख रुपये की वार्षिक सीमा को बढ़ाकर 6 लाख रुपये किया जा रहा है”। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेनदेन की संख्या कम हो जाएगी, जिससे छोटे करदाताओं को छोटे भुगतान प्राप्त करने में लाभ होगा।

बजट दस्तावेज के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 194-आई के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, जो व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार नहीं है, जो किसी निवासी को किराए के रूप में कोई आय देने के लिए जिम्मेदार है, उसे लागू दरों पर आयकर में कटौती तभी करनी चाहिए, जब ऐसी किराये की आय की राशि एक वित्तीय वर्ष में 2.4 लाख रुपये से अधिक हो। इसमें कहा गया है, “स्रोत पर कर कटौती की आवश्यकता के लिए किराए के रूप में आय की इस सीमा राशि को एक वित्तीय वर्ष में 2.4 लाख रुपये से बढ़ाकर एक महीने या एक महीने के हिस्से में 50,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।”