दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी की जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया है।
प्रत्येक जेल कैदी के लिए जीवन और मानवीय उपचार के अंतर्निहित अधिकार पर जोर देते हुए, न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने समिति को जेल अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता का आकलन करने का आदेश दिया, विशेष रूप से हृदय गति रुकने और रक्तस्राव जैसी गंभीर स्थितियों के लिए।
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव द्वारा गठित की जाने वाली समिति में जेल महानिदेशक, दिल्ली जेल के सीएमओ, नामित वरिष्ठ जेल विजिटिंग जज, डीएसएलएसए के सचिव और वकील संजय दीवान और गायत्री पुरी जैसे सदस्य शामिल होंगे।
न्यायमूर्ति शर्मा ने सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जेल के कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाएं, और कैदियों के उचित चिकित्सा देखभाल के अधिकार को बनाए रखने के लिए जेल परिसर के भीतर पर्याप्त चिकित्सा बुनियादी ढांचा बनाए रखा जाए।
अदालत ने संबंधित जेल औषधालयों के प्रभारी डॉक्टरों से कैदियों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की एक सूची प्रदान करने को कहा।
इसके अतिरिक्त, सभी जेलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जेल महानिदेशक को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया, जिन्हें जेल विजिटिंग न्यायिक अधिकारी को किसी भी अपर्याप्तता या तत्काल आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने का काम सौंपा गया है।
अदालत का फैसला उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले के आरोपी व्यवसायी अमनदीप सिंह ढल्ल द्वारा चिकित्सा कारणों से अंतरिम जमानत की मांग करने वाली याचिका पर आया।
न्यायमूर्ति शर्मा ने ढल की चिकित्सीय स्थिति पर ध्यान दिया और कारावास के चुनौतीपूर्ण संदर्भ में भी मानवाधिकारों और समान व्यवहार के प्रति सामाजिक प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
सुधार सुविधाओं के भीतर उच्च चिकित्सा देखभाल मानकों को बनाए रखने के महत्व को पहचानते हुए, अदालत ने न्यायिक हिरासत में रहते हुए ढल्ल को दो सप्ताह के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया।
न्यायाधीश ने यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के नैतिक और कानूनी दायित्व पर जोर दिया कि कैदियों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूूूरा किया जाए।
– एजेंसी
Business Sandesh Indian Newspaper | Articles | Opinion Pieces | Research Studies | Findings & News | Sandesh News