इंडोनेशिया में पर्यटकों पर लागू नहीं होगा नया कानून

जकार्ता (एजेंसी/वार्ता): इंडोनेशिया आने वाले पर्यटकों पर नया कानून लागू नहीं होगा, जिसके तहत विवाह के बाद यौन संबंध को अपराध घोषित किया गया है।

बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ‘बाली बंधन प्रतिबंध’ करार दिया, नए कानून में अविवाहित जोड़ों के यौन संबंध बनाने पर एक साल और साथ रहने वालों के लिए छह महीने कारावास का प्रावधान है। पर हॉलिडे हॉटस्पॉट बाली के गवर्नर ने कहा कि अधिकारी पर्यटकों की वैवाहिक स्थिति की जांच नहीं करेंगे।

उल्लेखनीय है कि यह कानून तीन साल में प्रभावी होने के लिए तैयार है, लेकिन यह चुनौतियों का सामना कर सकता है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक नया कानून आपराधिक संहिता में बदलाव का हिस्सा है, जो मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया में धार्मिक रूढ़िवाद में वृद्धि के बाद आया है।

विवाहेतर यौन संबंध पर प्रतिबंध ने विदेशों में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है। इंडोनेशिया में कई लोगों को चिंता है कि नए कानून के अन्य हिस्से अधिक हानिकारक होंगे, उदाहरण के लिए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की आलोचना करना अपराध की श्रेणी में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि नए कानून देश में मानवाधिकारों को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इंडोनेशियाई अधिकारियों का कहना है कि कानून ‘इंडोनेशियाई मूल्यों’ को बनाए रखेगा।

-एजेंसी/वार्ता

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