रामपुर (एजेंसी/वार्ता): हेट स्पीच के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता एवं पूर्व मंत्री आजम खान की अंतरिम जमानत को रेगुलर बेल में तब्दील कर दिया गया है। खान के खिलाफ हेट स्पीच मामला एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में चल रहा है।
एमपी एमएलए कोर्ट से उन्हें हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा और छह हजार रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके चलते आजम खान अंतरिम जमानत पर हैं। इसी अंतरिम जमानत को आज न्यायालय ने रेगुलर बैल में तब्दील कर दिया।
रेगुलर बेल के आदेश देते हुए न्यायालय ने आजम खान को 50 50 हजार के दो जमानती और इतने ही का मुचलका भरने के आदेश दिए हैं। आजम खान आज करीब 12:30 बजे न्यायालय पहुंचे और करीब 4:00 बजे तक न्यायिक अभिरक्षा में रहे। रेगुलर बैल मिलने पर उन्हें रिहा किया गया।
आजम खान के अधिवक्ता आजम विनोद शर्मा ने बताया कि आज रेगुलर बैल के लिए और अपील के लिए डेट पेंडिंग थी। इस बीच अपील के लिए जवाब दाखिल नहीं किया गया जिसमें 2 दिसंबर तारीख लग गई, जबकि अंतरिम जमानत को रेगुलर बैल में ग्रांट किया गया है। इस मामले में न्यायालय ने अगली तारीख 2 दिसंबर मुकर्रर की है। अदालत ने उन्हें रिहा कर दिया है।
-एजेंसी/वार्ता
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