जीएसटी 2.0 सुधारों के तहत 22 सितंबर से दवाइयाँ और चिकित्सा उपकरण सस्ते हो जाएँगे

22 सितंबर, 2025 से, नए जीएसटी 2.0 ढांचे के कारण, पूरे भारत में मरीज़ों को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की कीमतों में उल्लेखनीय कमी का लाभ मिलेगा। भारत सरकार ने दवा कंपनियों को दवाओं, फ़ॉर्मूलेशन और चिकित्सा उपकरणों के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) को संशोधित करने का निर्देश दिया है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लागत बचत सुनिश्चित होगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने कंपनियों को डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, राज्य दवा नियंत्रकों और सरकार के साथ अद्यतन एमआरपी साझा करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि कर कटौती का पूरा लाभ मरीज़ों तक पहुँचना चाहिए।

संशोधित जीएसटी व्यवस्था के तहत, आवश्यक दवाओं पर अब 5% से घटकर 0% जीएसटी लगेगा, जबकि कैंसर और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर 12% से घटकर 5% हो जाएगा। वैडिंग, गॉज़, पट्टियाँ और ड्रेसिंग जैसी चिकित्सा आपूर्ति पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। टैल्कम पाउडर, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, शेविंग क्रीम और आफ्टरशेव लोशन जैसे रोज़मर्रा के उत्पादों पर अब 18% की बजाय 5% कर लगेगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा और व्यक्तिगत देखभाल ज़्यादा किफ़ायती हो जाएगी।

अनुपालन को आसान बनाने के लिए, कंपनियों को 22 सितंबर से पहले जारी किए गए स्टॉक को वापस लेने या फिर से लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते खुदरा विक्रेता संशोधित कीमतें वसूलें। सरकार ने दवा कंपनियों और उद्योग संघों से पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को कीमतों में कटौती के बारे में सूचित करने के लिए समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफार्मों के माध्यम से जागरूकता अभियान शुरू करने का आग्रह किया है।

22 सितंबर, 2025 से प्रभावी यह ऐतिहासिक सुधार, सभी के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा के सरकार के मिशन के अनुरूप है, जो पुरानी बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को महत्वपूर्ण राहत देने और देश भर के परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करने का वादा करता है।