जानिए आधार अपडेट की लिमिट: नाम, DOB और एड्रेस बदलने के नियम

आधार कार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया 12 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र, बैंक खाता खोलने, पासपोर्ट के लिए आवेदन करने या ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने जैसी सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) नाम, जन्मतिथि (DoB), पता और तस्वीर जैसी जानकारी अपडेट करने की अनुमति देता है, लेकिन इन बदलावों के लिए विशिष्ट सीमाएँ और प्रक्रियाएँ हैं।

नाम अपडेट की सीमाएँ: आप अपने आधार कार्ड पर अपना नाम अपने जीवनकाल में दो बार अपडेट कर सकते हैं, जिसमें वर्तनी सुधार, नाम पुनर्व्यवस्था, आद्याक्षर का विस्तार, या विवाह के बाद अपडेट जैसे बदलाव शामिल हैं। प्रत्येक अपडेट की लागत ₹50 है, और आप एक अनुरोध में अधिकतम दो विवरण (जैसे, नाम और लिंग) संशोधित कर सकते हैं। तीसरी बार नाम बदलने के लिए क्षेत्रीय UIDAI कार्यालय से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है, जिसके साथ पैन कार्ड या विवाह प्रमाण पत्र जैसे वैध दस्तावेज़ भी होने चाहिए।

जन्मतिथि अपडेट की सीमाएँ: जन्मतिथि केवल एक बार अपडेट की जा सकती है, जिसके लिए जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षिक प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है। यदि दूसरी बार बदलाव की आवश्यकता है, तो आप हेल्पलाइन (1947) या ईमेल (help@uidai.gov.in) के माध्यम से यूआईडीएआई से संपर्क करके अपवाद का अनुरोध कर सकते हैं, समीक्षा के लिए अपना अपडेट अनुरोध नंबर (यूआरएन) और संपर्क विवरण प्रदान कर सकते हैं।
पता अपडेट सीमाएँ: अपना पता अपडेट करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आप यूआईडीएआई के सेल्फ-सर्विस अपडेट

पोर्टल (ssup.uidai.gov.in) के माध्यम से उपयोगिता बिल या किराये के समझौतों जैसे वैध प्रमाण का उपयोग करके इसे जितनी बार चाहें संशोधित कर सकते हैं।

फोटोग्राफ अपडेट सीमाएँ: तस्वीरों को असीमित बार अपडेट किया जा सकता है, लेकिन आधार नामांकन केंद्र में व्यक्तिगत रूप से बदलाव किए जाने चाहिए, क्योंकि फोटो और फिंगरप्रिंट सहित बायोमेट्रिक अपडेट ऑनलाइन नहीं किए जा सकते हैं।