नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने वाले को 23 साल की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना

बालासोर (एजेंसी/वार्ता): ओडिशा में एक पोक्साे अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए 23 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायाधीश रंजन कुमार सुतार ने संबंंधित मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को यह फैसला दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, राज बेरहामपुर पुलिस थाना क्षेत्र के बलीबांधा साही निवासी रवींद्र बेंटाकर ने 19 अप्रैल, 2020 को अपराध किया था। पीड़िता की मां और (आरोपी की पत्नी) ने बाद में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। घटना उस समय हुई जब मां किसी काम से घर से बाहर थी।

जब वह वापस लौटी तो नाबालिग लड़की ने आपबीती सुनाई। जब उसने अपने पति से इस घटना के बारे में पूछा तो उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और पीड़िता को गर्भधारण का भय दूर करने के लिए दवा देने का आश्वासन दिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ भादस और पाक्सो अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया था।

पीड़िता के लिए विशेष लोक अभियोजक प्रणब पांडा ने बताया कि अदालत ने 15 गवाहों और 15 प्रदर्शित दस्तावेजों की जांच के बाद फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने उस व्यक्ति को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई जिसमें 23 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना शामिल है। अदालत ने आगे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को चार लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

-एजेंसी/वार्ता

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